अक्टूबर 2018 में की घटना, जीयनपुर पुलिस ने की प्रभावी जांच,05 हजार का जुर्माना लगा
आजमगढ़: मंगलवार को विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) के द्वारा एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के कथन के अनुसार दिनांक- 11.10.2018 को वादी थाना जीयनपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। जिया पर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मुकदमा संख्या- 329/2018 धारा 363,366,376,506 भादवि व 17/18 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। मामले में स्थानीय पुलिस ने विवेचना के बाद गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। इसी क्रम में आज दिनांक- 12.09.2023 को विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा कैसे से सम्बन्धित अभियुक्त शमशाद पुत्र सोनू निवासी कस्ब जीयनपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया ।
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