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आजमगढ़: जमानत खारिज होने पर जेल भेजे गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष



लोगो ही आवाज बुलंद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे - प्रवीण कुमार सिंह

कोविड काल में कोतवाली में बंद व्यापारी को छुड़ाने के लिए किया था घेराव व प्रदर्शन

आजमगढ़: अवाम के लिए अदालत का चक्कर लगाना हो या फिर सलाखों के पीछे रहना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ।
उक्त उद्गार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आजमगढ़ के एक सम्मानित सराफा व्यवसाई को तत्कालीन एसडीएम और सीओ सिटी द्वारा अपमानित किए जाने के विरोध में उपजे जनमानस के आंदोलन भाव को अपने पार्टी फोरम से व्यक्त करने का काम किया । जिससे प्रशासन को खासी नाराजगी थी लिहाजा  फर्जी मुकदमे में उन्हें नामजद कर दिया गया ।
उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि उन्हें वर्ष 2 वर्ष तक इस बात की कोई सूचना ही नहीं प्राप्त हुई कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ है। हालांकि वह लगातार पार्टी कार्यक्रम सहित प्रशासन के भी संपर्क में बने रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि अग्रिम तारीख पर उन्हें जमानत भी मिलेगी साथ ही साथ लोगो ही आवाज बुलंद करने से वह कभी पीछे नहीं हटेंगे।
गौरतलब है कि कोविड काल के दौरान तत्कालीन एसडीएम और क्षेत्राधिकारी नगर की शहर के सराफा व्यवसाई संग बहस हो गई थी। जिस पर पुलिस ने उनको जबरन उठा कर कोतवाली भेज दिया था। जिसके आक्रोश में व्यापारियों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने नगर कोतवाली का भारी संख्या में घेराव किया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए उस वक्त के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी कोतवाली पहुंच गए थे । लंबे धरना प्रदर्शन के बाद बातचीत के स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया लेकिन बाद में प्रशासन ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कई पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया था। हालांकि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए शासन ने तत्कालीन एसडीएम और सीओ सिटी को फौरन यहां से स्थानांतरित कर दिया था।
इसी मुकदमें में नामजद रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सोमवार प्रातः 10:30 बजे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में समर्पण किया जहां से उनकी जमानत खारिज हो गई इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी डाली गई जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश कोर्ट नंबर 3 ने अंतरिम बेल की जमानत अर्जी खारिज कर दिया । इस मौके पर अदालत परिसर में कांग्रेस जनों का भारी जमावड़ा लगा रहा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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