देवगांव क्षेत्र में 21 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या, अदालत ने 20-20 हजार का जुर्माना भी ठोंका
आजमगढ़: देवगांव थाना क्षेत्र में 21 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक- 24.03.2002 को वादी मुकदमा कामाख्या प्रसाद यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ ने थाना देवगांव पर शिकायत की थी कि विपक्षी हरिशचन्द्र यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव, सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोपुर धरांग थाना देवगांव, आनन्द प्रकाश पुत्र रामबरन निवासी फैजुल्लाहपुर, थाना देवगांव, मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ व 02 बाल अपचारी द्वारा तलवार व कट्टे से वादी मुकदमा के भाई रंजीत कुमार उर्फ मोनू यादव को मारकर हत्या कर दी गयी। मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 42/2002 धारा 147,148, 302/149, 504,506 भादवि पंजीकृत किया था। जिसमें विवेचना के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया। मामले से सम्बन्धित अभियुक्त,आनन्द प्रकाश पुत्र रामबरन निवासी , मिठाई लाल यादव उर्फ हीरालाल यादव पुत्र छोटू निवासी नाऊपुर, थाना देवगांव आजमगढ़ की मृत्यु हो चुकी है और 02 बाल अपचारी की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड भेजी गयी तथा शेष 02 अभियुक्त हरिशचन्द्र यादव व सतिराम यादव रहे। आज दिनांक- 22.08.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0-02 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरिशचन्द्र यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव, एवं सतिराज यादव पुत्र माखू यादव निवासी माधोपुर धरांग थाना देवगांव, आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।
Blogger Comment
Facebook Comment