अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 02-02 हजार रूपये जुर्माना भी ठोका
आजमगढ़: दिनांक-11.07.2012 को वादी अब्दुल रहीम निवासी ममरखापुर थाना सिधारी जहानागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी तकि पुत्र ललसू, इस्माइल पुत्र तकि,गुड्डू पुत्र तकि और जुल्फेकार पुत्र ऐनुल निवासी गण ममरखापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया था। जिसमें नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 352 सन् 2012 अंतर्गत धारा 308/34, 323/34, 504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। नामजद 04 अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की गयी थी। जिसके क्रम में आज दिनांक- 26.07.2023 को न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मामले से सम्बन्धित को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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