अदालत ने दोनो दोषियों पर 20-20 हजार अर्थ दण्ड भी लगाया
आजमगढ़: हत्या के 02 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। दिनांक- 25.01.2005 को वादी मुकदमा हरिराम यादव पुत्र रूपई यादव निवासी ग्रामजमीलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि ग्राम प्रधान की चुनावी रंजीश को लेकर संतोष सिंह पुत्र केदार सिंह , सन्तोष सिंह पुत्र सुधीर सिंह निवासी जमीलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ द्वारा उसके लड़के सुनील कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-31/2005 धारा 148/302/149/506 भादवि पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उपरोक्त मुकदमे में 07 गवाह परीक्षित हुए है। जिसमें आज दिनांक- 31.07.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र केदार सिंह और सन्तोष सिंह पुत्र सुधीर सिंह निवासी जमीलपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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