उच्च न्यायालय ने 8 सप्ताह में पक्षकार को सुनने के लिए दिया आदेश
एक वोट से जोगियाबीर ग्राम प्रधान पद पर हुई थी जीत
आजमगढ़: जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ खंड विकास के जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान पद की न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को पुनः मतगणना पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक 8 सप्ताह में पक्षकार को सुनने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को दिया आदेश। जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर एक वोट से खुर्शीद अहमद बने थे प्रधान। जानकारी के अनुसार जोगियाबीर ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर खुर्शीद अहमद पुत्र पीर मोहम्मद ने 256 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोबीन अहमद पुत्र रहीम अहमद को 2 मई वर्ष 2021 प्रधान पद की मतगणना में एक वोट से पराजित किया ग्राम प्रधान पद पर कूल 1170 मत पड़े थे प्रधान पद पर 13 प्रत्याशियों ने निर्वाचन नही किया था वही एक वोट से पराजित होने के बाद मोबीन अहमद ने न्यायालय में मुकदमा संख्या 161/22 अपील कर रखी थी वहीं सोमवार को अपर न्यायालय के आदेश पर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट भवन कक्ष संख्या 50 में 9 जून वर्ष 2023 दिन शुक्रवार को 11:00 बजे ग्राम पंचायत के प्रधान पद पर पुनः मतगणना कराने के लिए आदेशित किया गया वहीं उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने प्रधान पद के सभी 13 प्रत्याशियों को पत्र भेजकर सूचित किया गया वहीं मंगलवार को ग्राम प्रधान खुर्शीद ने उच्च न्यायालय में पुनः मतगणना के विरुद्ध अपील की जिस पर उच्च न्यायालय ने जोगिया 20 ग्राम पंचायत की प्रधान पद पर पुनः मतगणना पर रोक लगाते हुए 8 सप्ताह में अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकार को सुनने के लिए आदेशित किया। वही 24 घंटे में ग्राम पंचायत की पुनः मतगणना पर रूप से गांव में भांति भांति की चर्चा हो रही है।
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