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आजमगढ: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार अर्थदंड


एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय का फैसला

चुनावी रंजिश में सुभाष को 1998 में उतारा था मौत के घाट

आजमगढ़ : चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एससी-एसटी कोर्ट के जज जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया।
धर्मवीर राम निवासी बछवल थाना मेंहनगर 11 मार्च 1998 की शाम सात बजे बाल कटवा कर बाजार से घर लौट रहे था। गांव में उनको सुभाष यादव निवासी सिसवा हैदराबाद थाना मेंहनगर ने रोक लिया। आरोप है कि धर्मवीर को रोककर वह यह कहते हुए गाली-गलौज करने लगे कि चुनाव के दिन तुम और नंदलाल ने ढेर सारे फर्जी वोट डाले थे। सूचना पानी पर नंदलाल राम धर्मवीर के साथ सुभाष से उलाहना देने गया तो उसने कट्टा निकाल कर नंदलाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सुभाष यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी, रामनाथ प्रजापति तथा इंद्रेश मणि तिवारी कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुभाष यादव को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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