मतगणना स्थल के 200 मीटर तक किसी भी वाहन, अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
आजमगढ़ 12 मई-- जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला विकास अधिकारी ने कहा कि मतगणना हाल के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। 200 मीटर तक किसी भी वाहन, अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने बताया कि मतगणना परिणाम तैयार होने के उपरान्त सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर द्वारा सभी उम्मीदवारों को प्राप्त वैध एवं अवैध मतों को निकायवार/वार्डवार ईआरओ सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटाबेस में तत्काल फीड किया जाएगा तथा सभी प्रत्याशियों को प्राप्त वैध मत उनके नाम के सम्मुख अंकित किया जाएगा, साथ ही विजयी प्रत्याशी को भी सॉफ्टवेयर के द्वारा घोषित किया जाएगा। जिसके उपरान्त विजयी प्रत्याशी का ऑनलाइन प्रमाण-पत्र तैयार करेंगे एवं उसका प्रिन्ट लेंगे तथा हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सहायक प्रभारी कार्मिक इं0 कुलभूषण सिंह ने बताया कि सदस्य एवं अध्यक्ष पद की मतगणना एक साथ होगी। अध्यक्ष एवं सदस्य पदों की गणना अलग-अलग मतगणना कर्मी करेंगे। अध्यक्ष पद की मतगणना चक्रवार मतदान स्थलवार की जायेगी। सदस्य पद की मतगणना सम्बन्धित वार्ड के लिए आवंटित टेबुल पर उस वार्ड के समस्त मतदान स्थलों की मतगणना की जायेगी। गणना पर्यवेक्षक, मतपेटिका के कैनवास बैग की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरान्त कैनवास बैग को खोलकर मतपेटिका को निकालकर पुनः मतपेटिका की सील को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करने के उपरान्त मतपेटिका की सील को खोलेंगे। इस प्रकार मतपेटिका को खोलकर मतपेटिका के अन्दर के सभी मतपत्रों को सावधानी से गणना टेबुल पर निकालें। मतपेटिका से सभी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका को उपस्थित गणना अभिकर्ताओं को दिखाकर संतुष्ट करें कि मतपेटिका में कोई मतपत्र शेष नहीं है। उन्होने बताया कि उक्त के पश्चात सदस्य/अध्यक्ष पद के सभी मतपत्रों को बिना प्रत्याशीवार मतपत्रों को अलग किये 50-50 की गड्डी बनायें, एक गड्डी 50 मतपत्रों से कम की हो सकती है। 50-50 की गड्डियों में मतपत्रों की संख्या की पुनः अवश्य जांच करें। इस प्रकार तैयार गड्डियों को गिनकर इसका अंकन मतपत्र लेखा भाग-2 पे करें। इसके पश्चात प्रत्याशीवार छांटे गये मतपत्रों के 50-50 के बण्डल बना लें, एक बण्डल 50 मतपत्रों से कम का हो सकता है। इसके पश्चात वार्डवार/मतदान स्थलवार बने, उपरोक्तानुसार बण्डलों की संख्या का अंकन गणना पर्ची (प्रारूप-57) में करें। इसके पश्चात गणना पर्ची (प्रारूप-57) के अनुसार सदस्य पद के प्रत्याशीवार मतपत्रों की संख्या को प्रारूप-36 में भरें। इसी प्रकार अध्यक्ष पद के गणना कर्मी प्रत्याशीवार छांटे गये मतपत्रों के 50-50 के बण्डल बनायेंगे, एक बण्डल 50 मतपत्रों से कम का हो सकता है। इसके पश्चात वार्डवार/मतदान स्थलवार बने उपरोक्तानुसार बण्डलों की संख्या का अंकन, गणना पर्ची (प्रारूप-57) में करें। इसके पश्चात गणना पर्ची (प्रारूप-57) के अनुसार अध्यक्ष पद के प्रत्याशीवार मतपत्रों की संख्या को प्रारूप-38 में भरें। इस अवसर पर एनआईसी से संतोष राय, निखिल, सुशीम, अमित, शुभम, रवि पाठक, आशुतोष आदि उपस्थित रहे।
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