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आजमगढ़: फर्जीवाड़ा कर भूमि पर दावा करने वाले पिता व दो पुत्रों पर एफआईआर दर्ज


शहर कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार की बेशकीमती भूमि के कागजात में छेड़छाड़ किया गया था

आजमगढ़ : शहर में एक बेशकीमती भूमि को लेकर फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया है । शहर कोतवाली पुलिस ने मामले में पीड़ित भूस्वामी की शिकायत के आधार पर तीन अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में अखिलेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संत प्रसाद अग्रवाल के साथ ही उनके दो पुत्र नीरज अग्रवाल व निखिल अग्रवाल हैं। जोकि शहर कोतवाली के खत्री टोला मुहल्ले के ही रहने वाले हैं। पीड़ित रतन प्रकाश त्रिपाठी निवासी खत्री टोला पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने एसपी से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पीड़ित के अनुसार शहर कोतवाली के करतलपुर क्षेत्र में उनकी भूमि के कागजात में साजिशन छेड़छाड़ की गई थी। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2016 में डीडीसी कोर्ट में कूटराचित और फर्जी तरीके से इस समय की डीडीसी से उपरोक्त भूमि पर पीड़ित की भूमि पर वाद का आदेश करा लिया गया था। काम इस तरह से किया गया की पीड़ित को कुछ भी पता नहीं चला।
वर्ष 2021 में जब इसकी जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने डीडीसी कोर्ट में अपील दाखिल की। मामला तब से कोर्ट में चल रहा था जिसमें डीडीसी कोर्ट ने 28 मार्च को अपने फैसले में तजवीजसानी स्वीकार करते हुए 2016 के तत्कालीन डीडीसी ऋतु सुहास के आदेश को रद्द कर दिया और इसमें कूट रचना व फर्जी तरीके से प्रक्रिया को चलाने की बात की पुष्टि की और मामले में अपने आदेश में धोखाधड़ी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की बात भी आदेश में कही। इसके बाद पीड़ित ने जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी जिस पर 18 अप्रैल की शाम को उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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