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आजमगढ़: गैंगस्टर की कुर्क हुई जमीन फर्जी ढंग से खरीदने -बेचने में दो गिरफ्तार


माफिया कुंटू सिंह का मामला, एसडीएम व न्यायालय से छुपा के कुर्क जमीन की खरीद बिक्री हुई

आजमगढ़: दिनांक 01/04/2023 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर कोतवाली यादवेन्द्र पाण्डेय ने माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर वर्ष 2008 में धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गैगेस्टर एक्ट के तहत ग्राम खालिसपुर में कुर्क सम्पत्ति को दिनाँक 14.12.2010 को प्रसाशक उप जिलाधिकारी सगङी के बिना जानकारी व न्यायालय के आदेश के बिना उक्त भूमि को फर्जी/जालसाजी पूर्वक शमशाद बेगम पत्नी हसीब अहमद निवासी चाँदपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को बैनामा कर देना व शमशाद बेगम द्वारा उक्त भूमि को मुनिराज को बैनामा कर देना व मुनिराज द्वारा 4 साल अपने पास रखने के बाद पुनः शमशाद बेगम को बेच दें के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें में। ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह शमशाद बेगम पत्नी हसीब अहमद निवासी चाँदपार थाना जीयनपुर और मुनिराज पुत्र शिव पूजन निवासी बहरीपुर थाना जीयनपुर सभी जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. शंकर कुमार यादव द्वारा विवेचन की जा थी। 03/04/2023 को उ.नि. शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुनिराज और शमशाद बेगम को जीयनपुर सब्जी मण्डी के पास से समय करीब 12:45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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