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आजमगढ़ : छेड़खानी के दोषी को 03 वर्ष का कठोर कारावास


विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट सतीश चंद्र द्विवेदी ने सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र की एक गांव की निवासिनी पीड़िता अपने पिता के साथ 12 मार्च 1997 की शाम लगभग सात बजे चांदपट्टी बाजार से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में करमैनी गांव के पास मुच्चुन उर्फ आफताब आलम पुत्र बरकतुल्लाह निवासी करमैनी तथा एक अन्य नाबालिग ने पीड़िता को बेइज्जत करने के नियत से पकड़ लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर जब लोग जुटे तो मुलजिमान वहां से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। नाबालिग होने के कारण एक आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने पीड़िता समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुच्चुन उर्फ आफताब आलम को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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