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आजमगढ़: गैंगेस्टर एक्ट में 04 को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना


लूट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म और पशु तस्करी के आरोपियों पर 05-05 हजार का जुर्माना भी लगा

आजमगढ़: अभियोजन के अनुसार अभियुक्त शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ का एक संगठित आपराधिक गिरोह है तथा इसके सदस्य शकील पुत्र टिल्लू उर्फ शब्बीर निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद, शाहआलम उर्फ कठाउ पुत्र मो0 युनुस, निवासी छाऊ, थाना गम्भीरपुर, मो0 सेराज पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम मठिया, थाना सरपतहां, जनपद जौनपुर है। जिसमें गैंग लीडर व उसकी गैंग के विरूद्ध कुल 07 मुकदमें दर्ज है, जिसमें लूट, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, गोवध आदि आपराधिक इतिहास है। इनके द्वारा कारित की गई घटनाओं में प्रमुख हैं दिनांक- 27.01.2011 को वादी प्रवीण अग्रवाल को अभियुक्तों द्वारा कट्टे की मुठिया से मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ना, तथा मारपीट कर वादी के 3.5 लाख रूपये नगद व दो मोबाइल छिनकर भाग जाना। दिनांक -19.10.2011 को अभियुक्तो द्वारा वादी गोवर्धन सेठ को जान से मारने की कोशिश की गयी थी।
दिनांक- 26.02.2013 को अभियुक्तों द्वारा पिकअप वाहन से प्रतिबंधित पशुओं को लादकर ले जा रहें थे, तत्कालीन थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। दिनांक-06.03.2011 को तत्कालीन थाना प्रभारी गम्भीरपुर पुलिस द्वारा बोलेरो वाहन को रोकने के दौरान जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था। दिनांक- 17.03.2013 को गिरोह द्वारा एक किशोरी का अपहरण करके पिकअप में लादकर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया गया था। दिनांक- 24.03.2013 को अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था जिसमें अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया था। उपरोक्त मुकदमें में अदालत में 04 गवाह परीक्षित हुए है। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0- 04, आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 446/2013 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम फरिहा, थाना निजामाबाद, शकील पुत्र टिल्लू उर्फ शब्बीर निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद, शाहआलम उर्फ कठाउ पुत्र मो0 युनुस, निवासी छाऊ, थाना गम्भीरपुर, मो0 सेराज पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम मठिया, थाना सरपतहां, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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