अदालत ने हर एक दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़: जिले के मेंहनगर कस्बा निवासी की हुई हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर आठ धनंजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को 'सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पुरानी मेहनगर कस्बे के निवासी दशरथ सेठ पुत्र ठाकुर प्रसाद अपने भाई जयप्रकाश के साथ 5 जुलाई 1997 को एक गांव में जेवर दे कर घर वापस आ रहे थे। दोनो भाई असौसा गांव में नहर किनारे से गुजर रहे थे तभी लगभग दो बजे दिन में उनका स्कूटर खराब हो गया। जब दोनों भाई स्कूटर ठीक करने के लिए रुके तभी पहले से पीछा कर रहे मेहनगर कस्बे के ही अनिल,सुनील तथा अजीत पुत्रगण मेवालाल वहां आ गए और उन्होंने पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश में हमारे भाई जयप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने वादी मुकदमा दशरथ, डॉक्टर ए के मिश्रा, ओमप्रकाश उर्फ हरिओम, अब्दुल अजीज तथा ऋषि नारायन सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार, सुनील कुमार तथा अजीत को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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