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आजमगढ़: जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर चुनाव कार्यक्रम जारी


24 जनवरी को नामांकन,09 फरवरी को मतदान,10 को मतगणना होगी

आजमगढ़ 20 जनवरी-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) श्री विशाल भारद्वाज ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), आजमगढ़, ने जनपद के रिक्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों का उप निर्वाचन, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर समय सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने करने की तिथि 24 जनवरी 2023 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 4ः00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 25 जनवरी 2023 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 27 जनवरी 2023 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक 27 जनवरी (अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान की तिथि 09 फरवरी 2023 (अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) एवं मतगणना की तिथि 10 फरवरी 2023 (प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को निर्धारित किया गया है।
उन्होने कहा कि क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कराया जायेगा और गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना निर्गत होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली-1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।
उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएगें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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