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आजमगढ़: दहेज हत्या में दोषी पति को 10 वर्ष कठोर कारावास


अदालत ने दोषी पर ₹5 हजार का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी अतुल कुमार पुत्र जगदीश निवासी धारूपुर थाना राजेसुलतानपुर जिला अंबेडकरनगर की बहन सतवंती उर्फ पूनम की शादी 16 नवंबर 2016 को नीरज पुत्र राजनारायन निवासी जमीन दशाव (डडवा) थाना अतरौलिया के साथ हुई थी। शादी के बाद दो लाख रुपए की मांग को लेकर ससुराल में पूनम का उत्पीड़न होने लगा। अंततः दो लाख रुपए रुपए की मांग को लेकर 23 जुलाई 2018 को ससुराल में जहर देकर सतवंती उर्फ पूनम की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति नीरज के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अतुल, जगदीश, अनूप, डॉक्टर मनोज कुमार, रिटायर्ड सीओ रामजन्म, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार तथा हेड कांस्टेबल विनोद चौरसिया ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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