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आजमगढ़: दहेज हत्या में सास व ससुर को 08 वर्ष की कैद


अदालत ने दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा भी दी

आजमगढ़: दहेज हत्या के मामले में अदालत ने सास व ससुर को आठ वर्ष की कैद के साथ कुल दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2017 में कंधरापुर थानाक्षेत्र के जोलहापुर गांव में विवाहिता का है। सोमवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश रामनरायन की अदालत ने सुनाई।
जिला आंबेडकर नगर थाना राजेश सुल्तानपुर के इंदौरपुर उफ घिनहापुर गांव निवासी भोला जायसवाल की पुत्री श्वेता की शादी 3 दिसंबर 2017 में जोलहापुर गांव निवासी विकास जायसवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी विदाई हुई और 21 दिसंबर 2017 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में विवाहित के पिता ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह विदा होकर ससुराल गई तो उसके घर वाले दो लाख रूपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होते देख उसके घर वाले विवाहित को जला दिए। घायलावस्था में उेसे अस्पताल भेजा गया। बाद में डॉक्टरोंं ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कंधरापुर थाना पुलिस ने विवाहिता के पति विकास जायसवाल, सास गुड्डी, ससुर सुबाषचंद्र के विरूद्घ आरोप पत्र न्याायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से दस गवाहों को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद विवाहिता के सास व ससुर को दोषी पाया और उक्ता सजा का निर्धारण किया। जबकि इस मामले में आरोपित पति को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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