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आजमगढ़: मासूम के साथ छेड़खानी के दोषी को 05 वर्ष का कठोर कारावास


पोक्सो कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़: नौ वर्षीया मासूम के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट नंबर दो के जज जितेंद्र यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने बताया कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 24मई की शाम चार बजे पीड़िता बच्चों के साथ खेल रही थी तभी गांव का ही अंशु उर्फ लक्ष्मण दूबे पुत्र बृज बिहारी पीड़िता को भूसा रखने वाले कमरे में ले गया तथा उसके साथ छेड़खानी की।पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां पहुंची तो अंशु गाली गलौज देते भाग गया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पीड़िता समेत कुल छह गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी।।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अंशू उर्फ लक्ष्मण दूबे को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं इसी कोर्ट ने एक जहानागंज थाना क्षेत्र में हुए छेड़खानी के मुकदमे में एक आरोपी को तीन साल के कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपी सूबेराज पुत्र राजाराम ने 30 नवंबर 2014 की शाम लगभग साढ़े पांच बजे बुरी नीयत से छेड़खानी की। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह न्यायालय में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूबेराज को तीन साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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