कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना पीड़िता को देने का आदेश दिया
आजमगढ़ : छह वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमों में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर दो जितेंद्र यादव ने गुरुवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ऋषिकेश उर्फ कुंदन ने 31 दिसंबर 2020 को दिन में पड़ोस में ही चकरोड पर खेल रही छह वर्षीया बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद ऋषिकेश उर्फ कुंदन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद मिश्र तथा दौलत यादव ने पीड़िता, उसकी मां, विवेचक राजेंद्र प्रसाद यादव, कांस्टेबल स्वाति दीक्षित, डाक्टर रोशन आरा को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ऋषिकेश उर्फ कुंदन को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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