सरायमीर थाना क्षेत्र का था जाली नोट बरामदगी का मामला
आजमगढ़: अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश न्यायालय ने शुक्रवार को सरायमीर थाना में दर्ज जाली नोट बरामदगी के मुकदमे में दो दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने नैय्यर आलम उर्फ लड्डू निवासी नंदाव व रविंद्र मौर्य निवासी निजामुद्दीनपुर, थाना निजामाबाद को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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