नए पात्र लोगों को जोड़ने के साथ ही अपात्र किसानों की रुकेगी किस्त, होगी वसूली
आजमगढ़: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी पात्र किसानों की पहचान, उसका सत्यापन और लाभार्थी किसानों की सूची का सुधार किया जाएगा। सरकार ने नए पात्र किसानों की पहचान कर उनका पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराने, अपात्र किसानों को चिह्नित कर उन्हें डिलीट करने एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने और भूमि का विवरण सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। 31 जुलाई तक प्रत्येक लाभार्थी किसानों की भूमि का सत्यापन आवश्यक रूप से पीएम किसान पोर्टल पर करना है। डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि किसानों को 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जा रहा है। डीडी कृषि को निर्देशित किया है कि राजस्व ग्रामवार समस्त लाभार्थियों का विवरण पोर्टल से डाउनलोड कर संबंधित तहसील को हार्ड कापी उपलब्ध कराएं। राजस्व कर्मी, लेखपाल अपने-अपने संबंधित राजस्व ग्राम में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार लाभार्थी का विवरण राजस्व अभिलेख से मिलान कर एक्सेल शीट पर दर्ज करेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण तहसील स्तर पर एसडीएम करेंगे। राजस्वकर्मी सूचना को एक्सेल शीट पर निर्धारित प्रारूप पर भरने के बाद हार्ड कापी पर ‘मिलान किया गया एवं सही पाया गया’ लिखते हुए संबंधित लेखपाल एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद सूचना तहसील लागिन से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सत्यापन कार्रवाई के दौरान मृतक अथवा भूमिहीन व अन्य कारणों से अपात्र पाए गए लाभार्थी को चिह्नित किया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों की भविष्य की किस्त रोकते हुए पूर्व किस्तों की वसूली भी की जाएगी। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि भूलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज करने की कार्रवाई सावधानी के साथ त्रुटिरहित एवं समयावधि के अंतर्गत कराया जाए। कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समस्त कार्रवाई 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।
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