आजमगढ़ : किशोरी के अपहरण व दुराचार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 14 मई 2014 की सुबह गायब हो गई। उसकी मां ने आरोपी इश्तियाक उर्फ सलमान निवासी बेला खास, थाना बरदह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता को लगभग एक सप्ताह बाद इश्तियाक के साथ मुंबई से बरामद किया गया। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार किया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
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