महज ढाई माह के भीतर आया फैसला,01 लाख जुर्माना भी लगा
आजमगढ़ : कक्षा नौ की छात्रा का उसके घर से अपहरण कर रेप करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। गुरुवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने सुनाया। खास ये है कि महज ढाई माह के भीतर यह फैसला सुनाया गया।बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय पीड़ित छात्रा लघुशंका के लिए घर के बगल में गई थी। उसी समय किशन विश्वकर्मा उर्फ कृष्णा पुत्र शिव कुमार विश्वकर्मा पहुंचा और छात्रा का मुंह दबाकर उसे अपने मड़ई में उठा ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को खोजते हुए जब उसके परिजन आए तब आरोपी किशन भाग गया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की तथा 6 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 7 अप्रैल को आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। न्यायालय ने भी त्वरित सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल 2022 को मुकदमे का संज्ञान लिया तथा 12 अप्रैल 2022 को मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता, उसकी माता तथा सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ,डॉक्टर श्वेता मिश्रा समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी किशन विश्वकर्मा ऊर्फ कृष्णा को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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