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आजमगढ़ : माफिया कुंटू सिंह के पट्टीदार की संपत्ति भी होगी कुर्क


गैस एजेंसी में लगा है माफिया का अपराध से अर्जित धन - पुलिस

डीएम ने सात दिन में भवन व गोदाम की भूमि कुर्क करने के निर्देश दिए

आजमगढ़: यूपी के टाप-10 के अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के पट्‌टीदार उमेश सिंह पुत्र राम वृक्ष सिंह की भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्देश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार कुंटू सिंह के पट्‌टीदार उमेश सिंह पर आरोप है कि गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में निरुद्ध कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल कर गैस एजेंसी का लाइसेंस लिया। गैस एजेंसी का भवन व गोदाम गाटा सं. 919ध/0.812 हे. में से 0.091 हे. भूमि पर स्थित है। जिसके उत्तर पक्की सड़क, दक्षिण चक उमेश, पूरब व पश्चिम चक राजेश का है। गोदाम की कीमत लोक निर्माण विभाग ने आठ लाख नौ हजार रुपए निर्धारित किया है। इस मामले की विवेचना में प्रशासन ने पाया कि कुंटू सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से अर्जित संपत्ति से इस गैस एजेंसी के भवन व लाइसेंस को लिया गया था और इसमें कुंटु सिंह की काली कमाई भी लगी है।डीएम विशाल भारद्वाज ने धारा 14(1) उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह के पट्टीदार उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह व अंकिता सिंह पत्नी उमेश सिंह के नाम संयुक्त रूप से बनाई गई संपत्ति को एक सप्ताह के भीतर कुर्क करने के निर्देश दिया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि तहसीलदार सगड़ी व थाना प्रभारी जीयनपुर इस संपत्ति को कुर्क कराकर रिपोर्ट प्रेषित करें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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