कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 10 साल के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो खुशतर दानिश ने सुनाया।अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दलसिंगार निवासी अजमलपुर, थाना जैतपुर, जनपद अंबेडकरनगर की पुत्री किरन की शादी पिंटू पुत्र गया प्रसाद निवासी छतौना, थाना अहरौला के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर किरन का ससुराल में उत्पीड़न होता था। दहेज की मांग को लेकर 20 फरवरी 2016 को ससुराल में किरन की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति पिंटू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने दलसिंगार, बबलू, बिपता देवी, रमाकांत पटेल, डा. वीरेंद्र कुमार, विवेचक राधेश्याम तथा नायब तहसीलदार मिट्ठू लाल को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति पिंटू को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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