उपभोक्ता फोरम ने पोस्ट ऑफिस को पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया
आजमगढ़: समय से स्पीड पोस्ट न पहुंचने कारण हुए नुकसान के बाबत जिला उपभोक्ता फोरम ने पोस्ट ऑफिस को पीड़ित को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़ित विनोद कुमार यादव पुत्र सोभनाथ यादव निवासी चितारा तहसील फूलपुर ने काउंसिलिंग के लिए 11 जुलाई 2014 को दीदारगंज पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के जरिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट )जौनपुर को आवेदन पत्र भेजा था जिसे 13 जुलाई 2014 तक डायट पर रिसीव हो जाना था।लेकिन डाक विभाग की लापरवाही से स्पीड पोस्ट आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक भी जौनपुर डायट पर नहीं पहुंच पाया। जिसकी वजह से पीड़ित विनोद की नौकरी नहीं लग सकी। पीड़ित विनोद कुमार ने पोस्ट ऑफिस से इस लापरवाही के लिए हर्जाना की मांग की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के के सिंह तथा सदस्य गगन कुमार गुप्ता ने डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में पचीस हजार रुपये मुकदमा दाखिल करने के दिन से 9% ब्याज के साथ दें साथ ही मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार रुपये अलग से अदा करें।
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