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आज़मगढ़: पंचायत के बाद हुई थी हत्या,तीन को आजीवन कारावास व जुर्माना


गंभीरपुर में 28 मार्च 2018 को हुई थी उमा शंकर राय की हत्या

आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शुक्त्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मनीष राय पुत्र सुरेंद्र नाथ राय निवासी अमौड़ा थाना गंभीरपुर 28 मार्च 2018 को दिन में गांव में ही एक पंचायत में अपने चाचा उमाशंकर व परिवार के दिनेश राय के साथ शामिल हुआ था। इस पंचायत में गांव के ही गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय तथा उनके लड़के चंदन राय तथा कृष्णा राय भी शामिल हुए थे। पंचायत के दौरान वाद विवाद हो जाने पर गुरुप्रसाद ने मनीष राय के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पंचायत खत्म होने के बाद रास्ते में ही गुरुप्रसाद ने अपने लड़कों चन्दन व कृष्णा के साथ वादी मनीष, उमाशंकर राय तथा दिनेशराय को घेर लिया। गुरुप्रसाद के ललकारने पर चंदन ने दिनेश राय को तथा कृष्णा राय ने उमाशंकर राय को गोली मार दी। इलाज के दौरान उमा शंकर राय की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद गुरुप्रसाद, चंदन तथा कृष्णा के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे तथा ओमप्रकाश सिंह ने वादी मनीष राय समेत सोलह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय चंदन तथा कृष्णा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पन्द्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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