निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त खाता सभी बैंक व डाकघर खुल सकता है
क्रॉस चेक,ड्राफ्ट व बैंक के ऑनलाइन माध्यम से ही होगा भुगतान, 20 हजार से ज्यादा नगद नही निकालेंगे
आजमगढ़: जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान के लिए एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा। जिसमें निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना जरूरी है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजन के लिए किसी भी समय खोला जा सकता है। लेकिन यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के बाद नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगे। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर दाखिल किए जाने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत जाएगी। अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउंटपेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस, एनइएफटी के माध्यम से करेंगे। यदि अभ्यर्थी ने निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति, इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि 20,000 रुपये ( बीस हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को संबंधित बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एसएलपी संख्या सीसी 20906/2012) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और ना ही अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 रुपये से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है। इस तरह यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना संबंधित बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या निर्धारित चेक अथवा ड्राफ्ट या आरटीजीएस, एनइएफटी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग की निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है विधानसभा निर्वाचन -2022 के विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाता खोलने के लिए समस्त बैंक व डाकघर पृथक से समर्पित काउंटर खोलेगें एवं प्रत्याशियों के बैंक खाते का चेक बुक उपलब्ध कराते हुए निर्वाचन अवधि के दौरान संबंधित खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देंगे।
Blogger Comment
Facebook Comment