रोड-शो, पदयात्रा,साइकिल, बाइक वाहन रैली व जुलूस पर 31 तक प्रतिबंध
वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानक पर ही प्रचार
आजमगढ़: भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति, वैक्सीनेशन आदि बिदुओं पर विचार के बाद निर्देश दिए हैं कि रोड शो , पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेंगे। आयोग ने डोर-टू-डोर जनसंपर्क की सीमा में वृद्धि कर दी है। अब डोर-टू-डोर जनसंपर्क के तहत पांच व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) प्रचार किया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने बताया वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए, जगह की क्षमता का 50 फीसद अथवा 300 व्यक्ति या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। लेकिन आमजन को और ट्रैफिक के आवागमन में कोई असुविधा न हो। आयोग राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 फीसद अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) से अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। आठ जनवरी को जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। एडीएम ने जिले के समस्त जनसामान्य से अपेक्षा की है कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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