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आज़मगढ़: रामनाथ हत्याकांड में 07 आरोपितोंं को आजीवन कारावास


कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में 07 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या

हर आरोपी पर 21हजार दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगा

आजमगढ़: कंधरापुर थाना क्षेत्र में लगभग 07 वर्ष पूर्व रामनाथ की हुई हत्या व अन्य पर जानलेवा हमले के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 07 आरोपिताें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 21हजार दो सौ रुपये जुर्माना भी लगाया । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक श्री बीडी भारती ने सुनाया । अभियोजन की कहानी के अनुसार वादी मुकदमा पुजारी यादव निवासी हरिहरपुर थाना कंधरापुर की गांव के जय मंगल यादव से पुरानी रंजिश चल रही थी । इसी रंजिश के कारण 15 फरवरी 2015 के सुबह 07 बजे जय मंगल यादव पुत्र कन्हैया यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली पुत्र कन्हैया यादव, रामसमुझ यादव पुत्र चंद्रजीत यादव, हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामबचन यादव, रमेश यादव पुत्र राम बचन यादव, अंबिका यादव पुत्र बुद्धू यादव तथा हरिओम यादव पुत्र चंद्रजीत यादव लाठी-डंडा, कट्टा आदि से लैस होकर वादी पुजारी के दरवाजे पर चढ़ गए । सभी हमलावर पुजारी यादव के चाचा रामनाथ को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों से बुरी तरह से मारने लगे । रामनाथ को बचाने जब संदीप तथा अरविंद यादव पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से मारा । इस हमले में रामनाथ की मौके पर ही मौत हो गई । पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेजा ।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय तथा विक्रम पटेल ने वादी मुकदमा पुजारी यादव, संदीप यादव, आशा, अरविंद यादव, चंदन यादव, डॉ. अनूप कुमार सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर प्रेमेश कुमार सिंह, डॉक्टर के के बरनवाल, सब इंस्पेक्टर दीनानाथ सिंह, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, विपुल सिंह तथा अजीत कुमार सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जय मंगल यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली, रामसमुझ यादव, हरिश्चंद्र यादव, रमेश यादव, अंबिका यादव तथा हरिओम यादव को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21 हजार दो सौ रुपये की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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