.

.

.

.
.

आज़मगढ़: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 65 हजार अर्थदंड


गम्भीरपुर क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई थी घटना, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

आजमगढ़ : किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने गुरुवार को दिया।अभियोजन के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 मई 2013 की सुबह वादी मुकदमा अपनी पत्नी के साथ आवश्यक कार्य से बाजार गया था। वादी की सोलह वर्षीया पुत्री घर पर अकेली थी। तभी पीड़िता को अकेली जानकर मोहम्मद अब्दुल्लाह निवासी सदरपुर बरौली उसके घर में घुस गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहम्मद अब्दुल्लाह के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा तथा पीड़िता के अलावा डा. विनय कुमार सिंह यादव, इंस्पेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, एसआइ ओमप्रकाश श्रीवास्तव, डा. बिंदू यादव, रिटायर्ड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार पांडेय व साजिद हसन को बतौर गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद अब्दुल्लाह को 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment