दूध में डिटरजेंट, अरहर दाल,भूना चना में सिंथेटिक रंग, चिप्स में भी प्रतिबंधित रंग मिला
आजमगढ़: सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन(एफएसडीए) की टीम ने विगत माह में नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट में छह नमूने असुरक्षित(अधोमानक) पाए गए। सभी संबंधित कारोबारियों को नोटिस भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण में तीन वर्ष तक का कारावास और पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी डा. दीनानाथ यादव ने बताया कि जायका दरबार रेस्टोरेंट गंभीरपुर से मिश्रित दूध में डिटरजेंट मिला पाया गया। अश्वनी कुमार पुत्र सिद्धनाथ के अरहर दाल में प्रतिबंधित सिथेटिक रंग, रविशंकर अंकित कुमार व अन्य कैप्टन ब्रांड राइस ब्रान तेल में प्रतिबंधित रंग बटर एलो पाया गया। इस तेल के निर्माता मेरटोपोल विनिमय प्राइवेट लिमिटेड कैमूर बिहार हैं। महराजगंज के अंकित कुमार के भूना चना में प्रतिबंधित रंग पाया गया है। अमरनाथ ब्रांड भूना चना के आपूर्तिकर्ता रुद्र इंटरपाइजेज कानपुर हैं। शहर कोतवाली के पांडेय बाजार स्थित रविशंकर के प्रतिष्ठान से इडली रंगीन चिप्स में प्रतिबंधित रंग पाया गया। जबकि फूलपुर के मनोज कुमार के प्रतिष्ठान से मुनक्का में कीड़े पाए गए।
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