पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला,आजीवन कारावास तथा 35 हजार जुर्माने की सजा
आजमगढ़ : किशोरी के साथ अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 23 मार्च 2020 को लगभग तीन बजे आरोपी मोहम्मद जाकिर निवासी बिंदवल एक किशोरी को बहला-फुसलाकर मुंबई भगा ले गया।लाकडाउन व घटना के दो महीने बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया।कोर्ट में दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि मोहम्मद जाकिर ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहम्मद जाकिर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता के पिता, पीड़िता तथा उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे, डाक्टर रौशन आरा समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी मोहम्मद जाकिर को आजीवन कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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