.

.

.

.
.

आज़मगढ़: अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा


पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

आजमगढ़: किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद बलात्कार करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन की कहानी के अनुसार महाराजगंज थाने के देवारा जदीद (निमिया के डाडी) गांव के अरविंद यादव पुत्र महेंद्र यादव ने 3 अगस्त 2016 को पीड़िता का बेचने की नियत से अपहरण कर लिया। पीड़िता की मां ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना दौरान पीड़िता को बरामद किया तथा जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़ित समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार को आजीवन कारावास तथा 40000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment