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आज़मगढ़: दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा


अदालत ने आरोपी पिता के कृत्य को अति घृणित व नैतिकता विरुद्ध मानते हुए दिया कठोर निर्णय

आजमगढ़ : पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता के कृत्य को घृणित मानते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2020 को तहबरपुर थाना क्षेत्र की नाबालिग को उसके पिता ने कहा कि चलो मामा के घर पहुंचा देते हैं लेकिन वह पुत्री को लेकर आजमगढ़ रोडवेज के एक लाज में चला गया। वहां अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दो बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पिता के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी के इस कृत्य को अत्यंत घृणित और सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध माना और किसी भी तरह की रियायत से इंकार करते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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