न्यायालय का आदेश, बरदह गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का था मामला
अध्यापक को जातिसूचक गाली देने तथा मारने पीटने के मुकदमे में खंड शिक्षा अधिकारी पर था मुकदमा
आजमगढ़ : विद्यालय देर से पहुंचने पर अनुसूचित जाति के अध्यापक को जातिसूचक गाली देने तथा मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को दो वर्ष की कैद तथा आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बालचंद निवासी लसड़ाखुर्द थाना बरदह गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर अध्यापक था। वादी बालचंद 22 अप्रैल 2017 को शहर के बेलाइसा स्थित आवास से विद्यालय जा रहे थे ,रास्ते में बाइक पंचर हो जाने की वजह से बालचंद अपने विद्यालय पर देर से पहुंचे तब तक मार्टिनगंज ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने अध्यापक बालचंद को गैर हाजिर कर दिया था।बालचंद ने जब खंड शिक्षा अधिकारी को सफाई देनी चाही तब कि आने में जानबूझकर देरी नहीं की तब खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने बालचंद को जातिसूचक गाली दी तथा लात से मारा। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा आलोक त्रिपाठी ने वादी बालचंद, इसरावती ,कुंदन, इंद्र कला ,राजबहादुर ,डॉ विजय कुमार तथा बद्री प्रसाद शास्त्री को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नरायन सिंह को दो वर्ष के कारावास तथा आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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