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आज़मगढ़: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा


कोर्ट ने आरोपित पति पर लगाया डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी

जहानागंज क्षेत्र में लगभग छह वर्ष पूर्व विवाहिता की मौत का मामला

आजमगढ़: मायके से पांच लाख रुपये की मांग को लेकर लगभग छह वर्ष पूर्व पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था। इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपि पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपित पति पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माने भी लगाया । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र के बनिया बाछ गांव निवासी अशोक सिंह की बहन शैल सिंह का विवाह जहानागंज क्षेत्र के किशुनपुर गांव निवासी अभिमन्यु सिंह पुत्र स्वर्गीय संपत्ति सिंह के साथ हुई थी। घटना के कुछ महीने पूर्व अभिमन्यु सिंह अपनी पत्नी शैल सिंह पर मायके से पांच लाख रुपये ले आने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मायके की गरीबी को देखते हुए शैल सिंह रुपए मांगने की बात मायके वालों को नहीं बताई । इसी बात से नाराज होकर 26 अप्रैल 2015 की रात लगभग साढ़े आठ बजे अभिमन्यु सिंह ने अपनी पत्नी शैल सिंह को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया । आग से बुरी तरह से झुलसी शैल सिंह का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपित पति अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया । अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादी अशोक सिंह, पुष्पा सिंह, युवराज सिंह, तहसीलदार सत्यनारायण चौहान, अरविंद यादव, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर एचडी भारती तथा बालमुकुंद सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति अभिमन्यु सिंह को आजीवन कारावास के साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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