सर्राफा व्यवसायी से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने दिया निर्देश,डीएम को सौंपी आदेश की प्रति
आजमगढ़ : जनपद के प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल की दुकान में घुसकर मारपीट करने के मामले में तत्कालीन एसडीएम सदर व उनके साथ गई टीम के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। कारोबारी आशीष गोयल ने ज्यादती के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। यह भी संज्ञान में लाया था कि विवाद के दौरान जेवरात भी गायब हुए हैं। कारोबारी ने डीएम राजेश कुमार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। बीते छह अप्रैल को शहर के कटरा कोहना मोहल्ला निवासी सराफा व्यवसायी आशीष गोयल पुरानी कोतवाली स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे। आरोप है कि एसडीएम सदर फोर्स के साथ कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए शहर में भ्रमण करते हुए आशीष गोयल की दुकान पर पहुंचे थे। आशीष गोयल का कहना है कि वह खुद और उनके सभी स्टाफ कोविड गाइड लाइन के तहत मास्क व गमछा पहने थे। उन्होंने शारीरिक दूरी का भी पालन किया था। दुकान में उस समय तीन चार ग्राहक मौजूद थे। एसडीएम ने दुकान में घुसते ही व्यवसायी से अभद्र व्यवहार करते हुए उनको पकड़ कर पुलिस के साथ मारते हुए बाहर सड़क पर लाए। जोर आजमाइश में आशीष गोयल के गले में पड़ी सोने की चेन, लाकेट इत्यादि जेवरात गायब हो गए थे। उस घटना को लेकर शहर के व्यापारियों का भी गुस्सा फूटने से उस समय हंगामा व बवाल भी हुआ था। कारोबारी ने बताया कि व्यापारियों व आमजन के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने एफआइआर दर्ज करने व गायब सामान दिलाने की बात कही थी। पांच माह बाद भी आश्वासन के अमली जामा नहीं पहनने पर आशीष गोयल ने कोर्ट का सहारा लिया। उन्होंने कहा की उनके प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम सदर व उनकी टीम के खिलाफ एफआइआर करने का आदेश दिया है।
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