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आज़मगढ़: अपनी व कर्मचारियों की कोविड जांच करा रिपोर्ट सुरक्षित रखें व्यापारी


इन जगहों पर किसी भी व्यापारी की जाँच करने के बाद मिलेगा प्रमाण पत्र ....

आजमगढ़ 01 जून-- जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में टीकाकरण के सम्बन्ध में व्यापारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उन्होने कहा कि सभी व्यापारियों के लिए ये आवश्यक होगा कि अपने प्रतिष्ठान के कर्मियों सहित स्वयं की कोविड 19 जाँच अवश्य करा लें इसके साथ ही किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बिना मास्क लगाये एवं बिना दो गज के दूरी के यदि कोई ग्राहक पाया गया तो दूकानदार सहित ग्राहक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी । एडीएम प्रशासन ने कहा कि कोविड संक्रमण के फैलाव के कारगर रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड नियमों का पालन अपने अपने प्रतिष्ठान पर अवश्य सुनिश्चित कराएं जिससे जनपद को दूबारा से फिर कोरोना के प्रकोप में जाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने दुकान पर स्वयं भी मास्क लगा कर कार्य करें, साथ ही अपने यहाँ लगे कर्मियों को भी बिना मास्क के कदापि ना उपस्थित होने दें। साथ ही जो ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है उसे भी बिना मास्क प्रवेश वर्जित करें उन्हें मास्क लगा कर ही अपने प्रतिष्ठान में आने के लिए बाध्य करें ।
एडीएम प्रशासन ने कहा कि सभी व्यापारियों के लिए ये आवश्यक होगा कि कोविड 19 जाँच कराने के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें जिन लोगों ने अपनी जाँच अभी तक नही कराई है वे अविलंब जाँच कराएं , जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निम्नवत स्थलों पर रविवार छोड़कर प्रत्येक दिवस के सुबह 10ः30 से सांय 3ः00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उक्त स्थलों में रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, मंडलीय जिला चिकित्सालय सहित दलसिंगार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अग्रवाल धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला एवं मुसाफ़िर खाना तकिया चिन्हित है ,इन जगहों पर किसी भी व्यापारी की जाँच करने के बाद कोविड 19 का प्रमाण पत्र टीम द्वारा दिया जायेगा ।
एडीएम प्रशासन ने कहा कि जनपद के सभी दुकानों की जाँच शीघ्र ही पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जायेगी और यदि जाँच के दौरान कोविड प्रमाण पत्र उक्त दुकानदार या उनके कर्मियों द्वारा नही दिखाया गया तो उन्हें दुकान पर बैठने की अनुमति नही होगी इसे प्रशासकीय निर्णय के प्रति सीधे सीधे दूकानदार द्वारा उलंघन्न माना जायेगा तथा कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ वाई के राय, सीओ सीटी, डॉ आशीष कुमार सिंह के साथ साथ व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी संत प्रसाद अग्रवाल सुधीर अग्रवाल पद्माकर लाल वर्मा उर्फ घुट्टुर सेठ, मनोज बर्नवाल ,शोएब तब्बू एस पी गौड़ इत्यादि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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