गैंगस्टर अरुण यादव की संपत्ति कुर्क करने को डीएम ने दिया निर्देश
प्रापर्टी में कई ट्रक, एक बोलेरो, स्कार्पियो व बाइक शामिल हैं आजमगढ़: गैंगस्टर अरुण यादव की सूद के रुपये से अर्जित की गई लगभग 1.17 करोड़ रुपये की संपत्ति को जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया। उसके जिन संपत्तियों को कुर्क की जाएगी उनमें सात ट्रक, एक बोलेरो, स्कार्पियो व बाइक शामिल है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एकडंगी गांव निवासी अरुण कुमार यादव पुत्र राजाराम यादव बगैर साहूकारी के लाइसेंस का ही काफी ज्यादा ब्याज के दर पर क्षेत्र के गरीब व असहाय लोगों को सूद पर रुपये देने का काम करता है। आरोप है कि ब्याज पर लिए गए रुपये वापस न करने पर अरुण यादव अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर गरीब व असहाय लोगों का आर्थिक शोषण कर उनकी भूमि व मकान को डरा धमकाकर अपने नाम करा लेता है। उसके इस शोषण के शिकार हुए कई लोगों ने काफी अर्से से डीएम से लेकर एसपी तक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगायी थी। तत्कालीन एसपी ने अरुण यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन वह अपनी पहुंच के जरिए हमेशा पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक बचता चला आ रहा था। अपने इस सूदखोरी के धंधे से अरुण यादव ने अपनी हैसियत से कहीं काफी ज्यादा अकुत संपत्ति बना लिया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि अरुण यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उसके गैंग को डी-73 नंबर से पंजीकृत किया गया है। इस गैंग का वह स्वंय सरगना है। उसके गैंग में कुल चार सदस्य है। अरुण यादव के खिलाफ गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया कलापों के तहत एसपी ने कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र भेजा था। एसपी के पत्र पर डीएम ने अरुण यादव की अर्जित की गई संपत्तियों में 7 ट्रक, एक बोलेरो, स्कार्पियो व बाइक को कुर्क करने का आदेश दिया। उक्त कुर्क होने वाले 10 वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 17 लाख 61 हजार रुपये बताया गया है।
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