.

.

.

.
.

आज़मगढ़: कोरोना लक्षण वालों को मतगणना एजेंट बनाया तो प्रत्याशी फसेंगे


एजेंट के परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित ना हो - डीएम

आजमगढ़ : कोरोना की दूसरी लहर के बीच दो मई को द्वितीय चरण में हुए पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों की गणना की जाएगी। लेकिन वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर किसी को संक्रमण से बचाने को लेकर भी सक्रियता बरती जा रही है। यदि कोई प्रत्याशी कोरोना लक्षण वाले व्यक्ति को अभिकर्ता बनाता है और वह संक्रमित हो गया तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ महामारी अधिनियम-1697 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कतई न करें, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि हों या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में होता है तो संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध महामारी अधिनियम-1697 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment