ठेला,खोमचों से फल- सब्जियों की खुदरा बिक्री की अनुमति
आजमगढ़: वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शासन-प्रशासन की सक्रियता बढ़ती जा रही है। साप्ताहिक बंदी के दौरान मंडियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारंभ होकर सुबह 11 बजे तक ही संचालित होगा। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि जिले की संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक और प्रत्येक शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक बंदी का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा, जब तक इस संबंध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त न हो। साथ ही यह आदेश संशोधित समझा जाएगा, जिसके अंतर्गत मंडियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारंभ होकर सुबह 11 बजे तक ही संचालित होगा। थोक फल, सब्जी की खरीद एवं बिक्री संबंधी आवागमन कोविड-19 के दिशा निर्देशों व प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिबंधों से मुक्त होगा। इसके बाद मंडियां बंद कर दी जाएंगी। ठेला,खोमचों के माध्यम से फल व सब्जियों की खुदरा बिक्री अनुमन्य होगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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