पूर्व में जारी किये गये प्राविधान यथावत लागू रहेंगे- डीएम
आजमगढ़ 30 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिदिन रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक तथा प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से सोमवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यु लगाये जाने का आदेश दिया गया है। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनॉक 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से दिनाँक 04 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7.00 बजे तक कारोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य जिला मजिस्ट्रेट ने 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 8.00 बजे से दिनांक 04 मई 2021 दिन मंगलवार की प्रातः 7.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यु लगाये जाने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी किये गये प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
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