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आजमगढ़:नाबालिग से दुष्कर्म में चार को आजीवन कारावास


पाक्सो एक्ट लागू होने के बाद यह जनपद का पहला मुकदमा था

अदालत ने प्रत्येक पर 01 लाख 05 हजार का जुर्माना भी लगाया 

आजमगढ़: पॉक्सो कोर्ट के जज रामेंद्र कुमार ने मंगलवार को नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के मुकदमे में चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अभियोजन कहानी के साथ 17 मार्च 2013 की शाम 7.00 बजे पीड़िता अपनी माता के साथ अपने गांव के ट्यूबेल के पास खड़ी थी ,तभी सरायमीर की तरफ से आ रहे एक गाड़ी में सवार तीन लोगों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया और ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शाहगंज के पास बुरी हालत में पीड़िता को गाड़ी से उतार दिया वहां से दो व्यक्ति पीड़िता को घर ले आए। पीड़िता की माता ने थाने में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मुकदमों में पोक्सो एक्ट बढ़ाया गया। पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद यह जनपद का पहला मुकदमा था। विवेचना के दौरान आरोपी शकील तिलठू व सड्डू उर्फ शादाब पुत्र सुल्तान निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, सिराज अहमद पुत्र जान मोहम्मद निवासी मटियारा थाना सरपतहा जिला जौनपुर तथा कठाउ उर्फ शाह आलम पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी छांउ थाना गंभीरपुर का नाम प्रकाश में आया। मिशन शक्ति के तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन वी पी वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा ने पीड़िता व विवेचक आशीष मिश्रा समेत कुल आठ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शकील, सड्डू उर्फ शादाब,सिराज अहमद तथा कठाउ उर्फ शाह आलम को आजीवन कारावास तथा एक लाख पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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