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बाटला एनकाउंटर में आजमगढ़ का आरिज दोषी करार,सजा का एलान 15 मार्च को


बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी है आरिज उर्फ जुनैद,पसरा रहा सन्नाटा

आज़मगढ़: सोमवार को दिल्ली की अदालत ने 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला एनकाउंटर में शहीद हुए क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के मामले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी आरिज खान उर्फ जुनैद को अदालत में दोषी करार दिया गया। अदालत सजा का एलान 15 मार्च को करेगी। इधर आरिज खान के दोषी करार दिए जाने की खबर से गांव के लोग मौन हैं। जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में आरिज खान उर्फ जुनैद का मूल घर है। यहीं का वह रहने वाला है। वह तीन भाई है। आरिज खान के पिता की मौत हो चुकी है। उसकी मां गांव की बजाय शहर के जालंधरी मुहल्ले में रहती हैं। जालंधरी वाले घर पर भी सन्नाटा पसरा रहा। अन्य दो भाई भी अलग-अलग रहते हैं। सोमवार को बाटला एनकाउंटर के मामले में आरिज को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने से गांव के लोग स्तब्ध हैं। इस संबंध में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बिलरियागंज में डिस्पेंसरी चलाने वाले आरिज खान के रिश्तेदार ने बताया कि उससे किसी का कोई संबंध नहीं है। गांव में भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बटला कांड के समय आरिज मुजफ्फरपुर से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। दबी जुबान चर्चा रही कि इसी दौरान ही वह कब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गया इसकी किसी को खबर न लगी । गौरतलब है कि बाटला एनकाउंटर के बाद से आरिज फरार चल रहा था। उसे फरवरी 2018 में एनआईए की टीम ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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