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आज़मगढ़: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा


पति और ससुर ने महिला की हत्या कर के उसे जलाया था

आजमगढ़: दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ध्रुव राय ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा कन्हैया पुत्र लालसा निवासी गढ़वाल थाना मुबारकपुर की लड़की मीरा की शादी सन 2002 में रामाश्रय कुमार पुत्र श्रीपत राम ग्राम वर्जी थाना कंधरापुर से हुई थी। शादी के बाद ससुराल में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मीरा का उत्पीड़न किया जाता था। जिसकी सूचना मीरा ने अपने पिता को दी थी। इसी दहेज की मांग को लेकर ससुराल में 9 अक्टूबर 2012 को रामाश्रय तथा उसके पिता श्रीपत ने मीरा की गला दबाकर हत्या कर के उसे जला दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामाश्रय कुमार तथा उसके पिता श्रीपत के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने वादी कन्हैया ,लालसा, आशा, विनोद, डॉक्टर यू बी चैहान तथा विवेचक संतोष कुमार शर्मा को न्यायालय में परीक्षित कराया। दौरान मुकदमा आरोपी ससुर श्रीपत राम की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति रामाश्रय कुमार को आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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