.

.

.

.
.

आज़मगढ़: मिलावटखोरी में कारोबारी व मालिक पर 45 हजार का अर्थदंड


फेल निकला था खाद्य तेल का नमूना, एफएसडीए ने दायर किया था वाद

एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा जुर्माना, भू-राजस्व की भांति होगी वसूली

आजमगढ़: खाद्य पदार्थों में जांच के दौरान मिलावट की पुष्टि हुई, जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने खाद्य कारोबारी एवं मालिक पर कुल 45 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। एक माह के अंदर खाद्य कारोबारारियों को जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न किए जाने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग(एफएसडीए) ने श्री बाबा ब्लेंडेड इडिबल वेजिटेबल आयल का नमूना किशोरी लाल फरिहा निजामाबाद से लिया था, जो जांच में फेल पाया गया था। एफएसडीए ने न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत में श्री बाबा ब्लेंडेड इडिबल वेजिटेबल आयल के नमूने फेल होने के बाद कारोबारी किशोरी लाल गुप्ता के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। न्यायालय ने कारोबारी पर 20,000 रुपये और मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment