फसल अवशेष प्रबंधन के प्रचार -प्रसार के लिए चार ब्लाकों के लिए चार प्रचार वाहन रवाना किये गए
मुख्य राजस्व अधिकारी हरी शंकर ,एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरू प्रसाद ने बुधवार को संयुक्त रूप से फसल अवशेष प्रबंधन के प्रचार -प्रसार के लिए चार ब्लाकों के लिए चार प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीएम ने कहा कि खेत में पहली बार पराली जलाने पर ढ़ाई हजार से 15 हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार जलाने पर किसानों को जेल भी जाना पड़ेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रचार वाहन फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों में जागरूकता के लिए विकास खण्ड मुहम्मदपुर, तहबरपुर, रानी की सराय एवं मिर्जापुर के लिए रवाना किया गया है। इन प्रचार वाहनों के जरिए ग्राम पंचायतों में फसल अवशेष प्रबंधन व पराली जलाने पर दंड के प्रावधान और फसल अवशेष प्रबंधन पर एनजीटी के गाइड लाइन से किसानों को जागरूक किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-24 एवं 26 के तहत खेत में फसल जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दंड के प्राविधान में दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए ढाई हजार रुपए प्रति घटना, दो एकड़ से पांच एकड़ के लिए पांच हजार रुपए प्रति घटना, पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए प्रति घटना एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक प्रचार वाहनों पर कृषि विभाग के कर्मचारी लगाये गये हैं, जो स्वयं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों को माइक से जागरूक करेंगे। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डा. उमेश कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।
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