योगी सरकार का तोहफा, बटाईदार किसानों को भी आम किसानों की तरह मिलेगी 05 लाख तक की दुर्घटना में सहायता
आजमगढ़.: वर्ष 2022 तक किसानों की आय दूना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ ही यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब ऐसे भूमिहीन जो बटाई पर खेत लेकर खेती करते हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिया जाएगा। आम किसानों के तरह अब बटाईदार किसान भी दुर्घटना की स्थिति में सरकार से पांच लाख रूपये सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की यह योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लंबे समय से चल रही है लेकिन अब तक इस योजना का लाभ उन किसानों की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलता है जिनके नाम भूमि होती है। जबकि आजमगढ़, मऊ व बलिया जैसे पूर्वांचल के पिछड़े जिलों में 15 से 20 प्रतिशत ऐसे लोग है जिनके पास या तो भूमि नहीं हैं अथवा एक या दो बिस्वा है। ऐसे लोग दूसरों का खेत बटाई पर लेकर खेती करते हैं। ऐसे किसान सरकार से किसी तरह की भी सहायता से वंचित रह जाते हैं। खेती का काम करते समय किसान की विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी दशा में किसान का परिवार आर्थिक परेशानी में आ जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ऐसे पीड़ित परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने का फैसला किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिए किसान का उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना आवश्यक है। किसान की आय का मुख्य साधन कृषि होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक व 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। बटाई पर दूसरे किसान की भूमि पर खेती करते समय अगर किसान की किसी दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो वह भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। किसी किसान, अथवा बटाईदार की मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारियों को मुआवजा की धनराशि बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु होने, जंगली जीवों के आक्रमण सांप काटने आदि जैसी दुर्घटनाओं के कारण दोनों हाथ पैर कटने, दोनों आंखें चली जाने, मृत्यु होने पर 05 लाख रूपये, एक हाथ-एक पैर न होने से विकलांग होने पर 2 से 3 लाख रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक 50 प्रति तक के विकलांगता पर 1 से 2 लाख रूपये मुआवजा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा।
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