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आज़मगढ़: पराली जलाने के मामले में किसान पर दर्ज हुआ मुकदमा


जीयनपुर कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया, किसान से 2500 रुपये की वसूली होगी

आजमगढ़: एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अभिकरण) एवं कोर्ट के निर्देश के बाद पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। खेत में पराली जलाने पर जिले में शनिवार को जीयनपुर कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही संबंधित किसान से 2500 रुपये की वसूली भी की जाएगी। प्रभारी उप कृषि निदेशक डा. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि तहसील सगड़ी के ग्राम मुहम्मदपुर निवासी बरसाती, दुर्गा, कालीचरण पुत्र श्यामलाल और मझुरी पत्नी श्यामलाल के नाम  मझौवा में लगभग दो एकड़ में धान की खेती की गई थी। शुक्रवार को कटाई के बाद खेत में ही ट्रैक्टर चालित थ्रेसर से मड़ाई की गई। उसके बाद बरसाती पुत्र श्याम लाल ने खेत में ही पुआल जला दिया। तकनीकी सहायक कृषि लाटघाट मुहम्मदपुर राजकुमार यादव की रिपोर्ट पर हल्का रोहुवार के लेखपाल मदन मोहन राय ने मुकदमा दर्ज कराया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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