जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न
आजमगढ़ 09 अक्टूबर-- जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर गुण्डा एक्ट, पास्को एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, धारा-107/116, धारा-133 आदि की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी सीओ व पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जो अपराधी जिला बदर किये जा रहे हैं, उनका अनुपालन आख्या नियमानुसार करायें। जिन अपराधियों को जिला बदर किया जाय, उनको ढ़ोल बजवाकर जिले के सीमा से बाहर कराया जाय, उसका प्रचार-प्रसार भी कराया जाय। इसी के साथ ही जिन अपराधियों की थानों पर पेशी होनी है, उसके लिए प्रत्येक थानों पर एक रजिस्टर बना लिया जाये, जिसमें अपराधी के थाने पर उपस्थित होने का विवरण दर्ज करा लिया जाय। इसी के साथ ही अपराधी के थाने पर उपस्थित होने का फोटोग्राफ भी लिया जाय। धारा-107/116 की समीक्षा में पाया गया कि प्रायः अधिकतर थानों से चालानी रिपोर्ट प्राप्त नही हो रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिये कि समय से धारा-107/116 की चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि धारा-133 के मुकदमे के निस्तारण की संख्या को बढ़ायें एवं अपने संबंधित तहसील क्षेत्रांे में विवादित स्थानों को चिन्हित कर सीओ के साथ विवादित स्थानों के मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव होने वाला है, उसके लिए सभी एसडीएम, बीएलओ के साथ बैठक कर लें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कल थाना दिवस आयोजित किया जाना है, इसके लिए प्रत्येक थानाध्यक्ष थानों पर थाना दिवस आयोजित करते समय कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे एवं आने वाले फरियादियों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करायेंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पाण्डेय, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर गौरव कुमार, समस्त एसडीएम/सीओ उपस्थित रहे।
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